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चुनाव को लेकर हाइलाकांदी में ‘ड्राई डे’ घोषित ७ से ९ अप्रैल तक शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
प्रतिनिधि हाइलाकांदी, २अप्रैल:
आगामी विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से हाइलाकांदी जिले में जिला प्रशासन द्वारा ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, ७ अप्रैल शाम ५ बजे से ९ अप्रैल शाम ५ बजे तक जिले भर में शराब की बिक्री, परिवहन और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।जिला उपायुक्त अभिषेक जैन के हस्ताक्षरित आदेश में बताया गया है कि मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति या संस्था शराब की बिक्री वितरण या सेवन नहीं कर सकेगी।निर्देश के अनुसार प्रतिबंध के दौरान जिले के सभी थोक शराब गोदाम, भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) की खुदरा दुकानें ‘ऑन’ एवं ‘ऑफ’ लाइसेंस प्राप्त दुकानें होटल, क्लब तथा देशी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया है कि ४ मई को मतगणना के दिन गणना समाप्त होने तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। अवैध रूप से शराब के भंडारण या बिक्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी प्रशासन की ओर से दी गई है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक है। निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ तथा असम आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस निर्देश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पुलिस आबकारी विभाग तथा संबंधित सभी एजेंसियों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।





















