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डिब्रूगढ़ में असुरक्षित ईंधन बिक्री पर सख्ती; ज़िला प्रशासन ने आग के खतरों और कालाबाज़ारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए

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डिब्रूगढ़ में असुरक्षित ईंधन बिक्री पर सख्ती; ज़िला प्रशासन ने आग के खतरों और कालाबाज़ारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए

डिब्रूगढ़: सार्वजनिक सुरक्षा को मज़बूत करने और अवैध ईंधन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, डिब्रूगढ़ के ज़िला आयुक्त कार्यालय ने एक सख़्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पूरे ज़िले में प्लास्टिक की बोतलों और अन्य गैर-मानक बर्तनों में पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री और ढुलाई पर रोक लगा दी गई है।

यह निर्देश पेट्रोलियम उत्पादों की अनधिकृत हैंडलिंग से जुड़े गंभीर सुरक्षा जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। अधिकारियों के अनुसार, बिना मंज़ूरी वाले बर्तनों का इस्तेमाल करने से आग लगने, रिसाव और फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण, दोनों को खतरा पैदा होता है।

प्रशासन ने यह भी बताया है कि ऐसी गतिविधियाँ पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 2002 के मुख्य प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। ये कानून पेट्रोलियम उत्पादों के सुरक्षित भंडारण, ढुलाई और वितरण को नियंत्रित करते हैं।

डिब्रूगढ़ ज़िले के सभी पेट्रोल पंपों और ईंधन खुदरा दुकानों को सख़्त निर्देश दिए गए हैं कि वे प्लास्टिक की बोतलों या किसी भी बिना मंज़ूरी वाले बर्तन में ईंधन न दें। संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी और पंप अटेंडेंट इस बारे में पूरी तरह से सूचित हों और ऐसी लेन-देन को रोकने के लिए सतर्क रहें।

इसके अलावा, दुकानों को प्रमुखता से ऐसे संकेत (साइनबोर्ड) लगाने होंगे जो ग्राहकों को ईंधन खरीदने के लिए असुरक्षित बर्तन लाने से हतोत्साहित करें। प्रशासन ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि ईंधन के किसी भी संदिग्ध या अनधिकृत भंडारण या ढुलाई की सूचना तुरंत अधिकारियों को दी जाए।

कुछ खास मामलों में, जहाँ खुले बर्तनों में ईंधन की ढुलाई ज़रूरी हो जाती है, वहाँ ज़िला प्रशासन से पहले से मंज़ूरी लेना अनिवार्य होगा। इस आदेश में एक सख़्त चेतावनी भी दी गई है: किसी भी उल्लंघन पर विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस असम व्यापार वस्तु (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1982 के तहत रद्द भी किए जा सकते हैं। अधिकारियों ने दोहराया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, नियमों का पालन बनाए रखना और ज़िले में कालाबाज़ारी की गतिविधियों को रोकना है।

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