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शिलचर के बहुचर्चित मुन्ना मजूमदार हत्याकांड में  धनराज सुराणा सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास

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शिलचर के बहुचर्चित मुन्ना मजूमदार हत्याकांड में  धनराज सुराणा सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास
फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना, 22 वर्ष बाद मिला न्याय

शिलचर, 26 फरवरी 2026।
करीब 22 वर्षों से लंबित शिलचर के बहुचर्चित मुन्ना मजूमदार हत्याकांड में बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। काछार स्थित अतिरिक्त सत्र (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के न्यायाधीश बंकिम शर्मा की अदालत ने वर्ष 2004 में हुए इस सनसनीखेज मामले में तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दोषियों में जानीगंज (शिलचर) स्थित स्वरूपा कॉम्प्लेक्स निवासी कपड़ा व्यापारी धनराज सुराणा तथा उनके दो कर्मचारी—उधारबंद निवासी रतन देबनाथ और रिंकू देब शामिल हैं। मृतक मुन्ना मजूमदार शिलचर की शिव कॉलोनी का निवासी था और धनराज सुराणा के स्वामित्व वाली ‘सुराणा गारमेंट्स’ में कार्यरत था।

घटना की पृष्ठभूमि

मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, 5 नवंबर 2004 को धनराज सुराणा और उनके दो कर्मचारियों द्वारा मुन्ना मजूमदार को गंभीर अवस्था में शिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मृत्यु की परिस्थितियों ने तत्काल संदेह और आक्रोश को जन्म दिया।

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। शिलचर में दिनदहाड़े एक विशेष समुदाय की दुकानों में लूटपाट और आगजनी की गई। यह मामला शीघ्र ही काछार जिले के सबसे चर्चित और संवेदनशील आपराधिक मामलों में शामिल हो गया।

एफआईआर और जांच

तनावपूर्ण माहौल के बीच मृतक की बहन रत्ना मजूमदार ने अपने भाई की हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने धनराज सुराणा, रतन देबनाथ और रिंकू देब को आरोपी नामजद किया।

पुलिस ने विस्तृत जांच प्रारंभ की, गवाहों के बयान दर्ज किए और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया और मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया। इसके बाद वर्षों तक मुकदमे की सुनवाई चलती रही।

अदालत का फैसला

लंबी सुनवाई, गवाहों के परीक्षण और साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार (25 फरवरी 2026) को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों आरोपियों को सामान्य इरादे से की गई हत्या (धारा 302/34 आईपीसी) का दोषी पाया।

अदालत ने प्रत्येक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह महीने की साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतनी होगी।

न्याय की प्रतीक्षा का अंत

करीब दो दशकों से अधिक समय तक चले इस मुकदमे के निष्कर्ष पर पहुंचने से मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली है। परिवार का कहना है कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि न्याय भले देर से मिले, परंतु मिलता अवश्य है।

इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ काछार के एक लंबे समय से चर्चित आपराधिक मामले का न्यायिक अध्याय समाप्त हो गया।

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