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डिब्रूगढ़ में कमर्शियल जगहों पर घरेलू LPG सिलेंडरों के इस्तेमाल पर रोक

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डिब्रूगढ़ में कमर्शियल जगहों पर घरेलू LPG सिलेंडरों के इस्तेमाल पर रोक

डिब्रूगढ़: डिब्रूगढ़ ज़िला प्रशासन ने पूरे ज़िले में कमर्शियल जगहों पर घरेलू LPG सिलेंडरों के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह कदम सिलेंडरों की अवैध हेराफेरी और गलत इस्तेमाल की चिंताओं को देखते हुए उठाया है।

यह आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट ने उन रिपोर्टों के बाद जारी किया, जिनमें बताया गया था कि घरों में इस्तेमाल के लिए मिलने वाले घरेलू LPG सिलेंडरों का अवैध रूप से कमर्शियल जगहों, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, कैटरर, चाय की दुकानों और स्ट्रीट फ़ूड बेचने वालों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

ज़िला प्रशासन के अनुसार, घरेलू LPG सिलेंडर रियायती दरों पर सिर्फ़ घरों में खाना पकाने के लिए दिए जाते हैं। कमर्शियल कामों के लिए इनका इस्तेमाल ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955’ के तहत जारी ‘तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000’ के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अधिकारियों ने बताया कि घरेलू LPG सिलेंडरों की अनाधिकृत हेराफेरी न सिर्फ़ कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि इससे असली घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडरों की कृत्रिम कमी भी पैदा होती है, जिससे जनहित पर बुरा असर पड़ता है।

प्रशासन ने ज़िले में चल रहे सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, कैटरर, चाय की दुकानों, स्ट्रीट फ़ूड बेचने वालों और अन्य कमर्शियल जगहों को सख़्त निर्देश दिए हैं कि वे खाना पकाने या किसी अन्य कमर्शियल काम के लिए घरेलू LPG सिलेंडरों का इस्तेमाल न करें। इसके बजाय, उन्हें तय नियमों के अनुसार अधिकृत वितरकों से प्राप्त कमर्शियल-ग्रेड LPG सिलेंडरों का ही इस्तेमाल करना होगा।

आदेश में आगे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था, जो कमर्शियल कामों के लिए घरेलू LPG सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हुए पाई जाएगी, उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिलेंडरों को ज़ब्त करना, मुक़दमा चलाना और ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ तथा अन्य लागू कानूनों के तहत अन्य दंडात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं।

इस निर्देश का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए, ज़िला प्रशासन ने असम पुलिस (जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं), सहायक आयुक्तों, सर्किल अधिकारियों, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों, नगर निगम अधिकारियों और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को नियमित निरीक्षण करने और आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, ज़िले में काम कर रहे LPG वितरकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति कमर्शियल इस्तेमाल के लिए न हो और ऐसे किसी भी गलत इस्तेमाल की सूचना ज़िला प्रशासन को दें।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और जब तक अधिकारियों द्वारा कोई और निर्देश जारी नहीं किया जाता, तब तक यह लागू रहेगा।

इस बीच, शिवसागर और मोरीगांव के ज़िला प्रशासनों ने भी पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के बारे में अफ़वाहें फैलाने वालों को चेतावनी दी है।  अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ज़िलों में LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और जनता से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही बिना पुष्टि वाली जानकारियों से गुमराह न हों।

अधिकारियों ने यह चेतावनी भी दी है कि जो भी व्यक्ति या एजेंसियाँ LPG सिलेंडरों की कृत्रिम कमी पैदा करते या उनकी कालाबाज़ारी करते पाए जाएँगे, उनके ख़िलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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