तिनसुकिया में चुनावी प्रचार सामग्री की छपाई और प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश जारी
तिनसुकिया: आगामी विधानसभा चुनावों 2026 को देखते हुए, तिनसुकिया के जिला निर्वाचन अधिकारी ने ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 127A के तहत चुनावी प्रचार सामग्री की छपाई और प्रकाशन को विनियमित करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया है।
निर्देश के अनुसार, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशक से निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र प्राप्त किए बिना पैम्फलेट, पोस्टर या चुनाव से संबंधित कोई अन्य सामग्री नहीं छापेगा। घोषणा पत्र पर प्रकाशक के हस्ताक्षर होने चाहिए और दो गवाहों द्वारा उसे सत्यापित किया जाना चाहिए।
आदेश में आगे यह भी अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक (printer) और प्रकाशक दोनों का नाम और पूरा पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मुद्रित सामग्री की एक प्रति, घोषणा पत्र के साथ, छपाई के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा की जानी चाहिए।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 127A के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका उद्देश्य चुनाव से संबंधित प्रचार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

















