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डिब्रूगढ़ में 4 मई को वोट काउंटिंग से पहले रोक लगाई गई

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डिब्रूगढ़ में 4 मई को वोट काउंटिंग से पहले रोक लगाई गई

डिब्रूगढ़ : डिब्रूगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 मई को होने वाली असम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, 2026 की वोटों की गिनती से पहले, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के सेक्शन 163 के तहत रोक लगा दी है।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रांजल बोरुआ द्वारा जारी इस ऑर्डर का मकसद काउंटिंग प्रोसेस को आसानी से और शांति से कराना और किसी भी अनहोनी या पब्लिक शांति भंग होने से रोकना है। ऑर्डर के मुताबिक, डिब्रूगढ़ पॉलिटेक्निक, लाहोवाल में मौजूद काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे में लोगों के इकट्ठा होने और गाड़ियों की पार्किंग पर रोक लगा दी गई है।

काउंटिंग सेंटर में एंट्री सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनके पास खास तौर पर काउंटिंग वाले दिन के लिए जारी किए गए वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक गैदरिंग या जीत के जुलूस में हथियार, लाठियां या ऐसी कोई भी चीज़ ले जाने पर भी रोक लगा दी है जिसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा सकता है।  प्रतिबंधित ज़ोन में टेम्पररी फ़ूड स्टॉल और दुकानें भी नहीं लगाई जा सकेंगी।

इसके अलावा, काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के अंदर लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा किसी भी तरह के ऑर्गनाइज़्ड सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। रिज़ल्ट घोषित होने के बाद जीत की रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं होगी, और पूरे इलाके में पटाखे फोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है।

हालांकि, इस ऑर्डर में चुनाव ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को छूट दी गई है। प्रतिबंधित एरिया के अंदर पक्के बिज़नेस की जगहों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यह रोक 4 मई को सुबह 5:00 बजे से लागू होगी और वोटों की गिनती का प्रोसेस पूरा होने तक लागू रहेगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के संबंधित नियमों के तहत सज़ा का प्रावधान होगा।

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