डिब्रूगढ़ प्रशासन ने बैन किए गए संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी कंटेंट पर सख्ती की
डिब्रूगढ़: डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें बैन किए गए कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े किसी भी कट्टरपंथी या जिहादी साहित्य, डॉक्यूमेंट, सामग्री या डिजिटल कंटेंट के पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री, प्रदर्शन, कब्जे और स्टोरेज पर रोक लगाई गई है।
डिब्रूगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस से जारी एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अनुसार, यह आदेश 3 दिसंबर, 2025 के एक सरकारी नोटिफिकेशन के संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 98 के तहत लागू किया गया है। निर्देश में खास तौर पर जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB), अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT), अंसार-अल-इस्लाम/प्रो-AQIS और इसी तरह के दूसरे बैन या उनसे जुड़े संगठनों जैसे कट्टरपंथी संगठनों के नाम हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगा दी है, जिसमें वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल, ऑनलाइन ग्रुप और दूसरे इंटरनेट-बेस्ड प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल कट्टरपंथी सोच और ऐसे संगठनों से जुड़े कंटेंट को फैलाने के लिए किया जाता है।
सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP), डिब्रूगढ़ को भेजे गए इस कम्युनिकेशन में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को आगे निर्देश दिया गया है कि वे सभी पहचाने गए मामलों और उसके बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में दें।
यह आदेश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (M), डिब्रूगढ़, प्रांजल बोरूआ ने 11 मई, 2026 को जारी किया था।


















